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पात्रता, नियम,एवं शर्तें

छात्रावास में प्रवेश की पात्रता एवं नियम

छात्रावास में प्रवेश हेतु वहीं छात्र अर्ह होंगे जो कि समाज कल्याण विभाग अथवा कल्याण सेक्टर के अन्य विभाग द्वारा प्रदत्त की जा रही छात्रवृत्ति योजना में छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता रखते हों। छात्रावास में प्रवेश हेतु कुल उपलब्ध क्षमता का 70 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति, जनजाति अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे तथा अवशेष 30 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए होंगे। विकलांग छात्रों को प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान की जाएगी।

छात्रावास में प्रवेश छात्र की योग्यता, उच्च कक्षा की प्राथमिकता तथा मूल निवासी स्थान की दूरी के आधार पर होगा। समान योग्यता के छात्रों के प्रवेश हेतु प्राथमिकता का आधार आर्थिक होगा।

छात्रावास हेतु केवल वे छात्र/छात्राएं ही पात्र होंगे जो नियमित रूप से स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हों। किसी भी प्रकार की नौकरी या अन्य व्यवसाय में लगे व्यक्तियों और छात्रों को छात्रावास में प्रवेश नहीं मिलेगा, चाहे वह विद्यार्जन के साथ-साथ अंशकालिक ही क्यों न हो।

छात्रावास में प्रवेश केवल एक ही वर्ष के लिए ही लिया जाएगा, जो प्रवेश तिथि से आगामी 30 मई तक ही मान्य होगा, और सभी छात्र/छात्राओं को सत्र समाप्ति के पश्चात छात्रावास खाली करना होगा। प्रत्येक छात्र को प्रतिदिन रात्रि में 8:30 बजे छात्रावास में रखे उपस्थिति रजिस्टर पर अपनी उपस्थिति देना आवश्यक है। छात्रों की उपस्थिति शिक्षा ग्रहण की अवधि में कम से कम 75 प्रतिशत होनी चाहिए।

सभी पाठ्यक्रमों में विद्यार्जन करते हुए कोई छात्र छात्रावास में अधिकतम 8 वर्ष तक ही अधिवासित रह सकेगा।

अधिवासी छात्र/ छात्रा से लिया जाने वाला शुल्क:
  • काशनमनी (एकमुश्त):
    - ₹100 प्रति छात्र (अनुसूचित जाति, जनजाति)
    - ₹200 प्रति छात्र (अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग)
  • कमरे का किराया: ₹25 प्रति छात्र प्रति मास
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